
⚡ राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
💡 बिजली चोरी एवं न्यायालयीन प्रकरणों के निपटारे पर ब्याज में 100% छूट
📅 गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 📍 उमरिया, मध्य प्रदेश
⚖️ 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
उमरिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लंबित विद्युत चोरी एवं अन्य विवादित प्रकरणों के निपटारे के लिए उपभोक्ताओं को विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
💰 प्री-लिटिगेशन मामलों में 30% छूट
लोक अदालत में ऐसे प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जो अभी न्यायालय में दर्ज नहीं हुए हैं लेकिन विद्युत विभाग के पास लंबित हैं, उनमें समझौते के आधार पर उपभोक्ताओं को सिविल दायित्व की मूल राशि पर 30 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
इसके साथ ही निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट का लाभ भी मिल सकेगा।
⚖️ न्यायालय में लंबित मामलों में भी राहत
जिला न्यायालय में विचाराधीन अथवा लंबित विद्युत प्रकरणों में आपसी राजीनामे के माध्यम से निराकरण कराने पर सिविल दायित्व की मूल राशि में 20 प्रतिशत की छूट तथा ब्याज में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
समझौते के बाद संबंधित प्रकरण का निपटारा किया जा सकेगा।
📢 उपभोक्ताओं से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील
विद्युत विभाग ने लंबित प्रकरणों वाले उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर पात्रता के अनुसार छूट का लाभ उठाएं और पुराने विवादों के निपटारे का अवसर प्राप्त करें।
लोक अदालत के माध्यम से मामलों का आपसी सहमति से समाधान होने पर उपभोक्ताओं को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत मिल सकती है।
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