⚖️ चेक अनादरण मामले में आरोपी को छह माह का साधारण कारावास

⚖️ चेक अनादरण मामले में आरोपी को छह माह का साधारण कारावास

💰 न्यायालय ने ₹1.59 लाख प्रतिकर राशि अदा करने का भी दिया आदेश

📅 शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 📍 उमरिया, मध्य प्रदेश

🏦 डेयरी केसीसी ऋण की अदायगी के लिए दिया था चेक

उमरिया। चेक अनादरण से जुड़े मामले में न्यायालय ने ग्राम अमड़ी निवासी नरेश बैगा को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी को ₹1,59,369 की प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश भी दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेश बैगा ने मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा उमरिया से डेयरी केसीसी के अंतर्गत ऋण लिया था। ऋण की अदायगी के लिए बैंक के पक्ष में ₹1,20,054 का चेक दिया गया था।

❌ अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हुआ चेक

बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित चेक अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हो गया। इसके बाद बैंक की ओर से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से पैनल अधिवक्ता भरत अग्रवाल ने पैरवी की। न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

📜 बैंक की ओर से शाखा प्रबंधक ने की कार्रवाई

इस प्रकरण में परिवादी के रूप में मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा उमरिया के शाखा प्रबंधक शैलेन्द्र कुमार सिंगरौल ने बैंक की ओर से कार्रवाई की।

न्यायालय के आदेश के बाद चेक अनादरण से जुड़े मामलों में बैंक की ओर से अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया एक बार फिर सामने आई है।

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