⚖️ 12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, समझौते पर मिलेगी बड़ी छूट

💰 सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत तक राहत, ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान

📅 गुरुवार, 27 अगस्त 2026 | 📍 उमरिया, मध्य प्रदेश

🏛️ 12 सितंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

उमरिया। लंबित मामलों के आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण के लिए 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि लोक अदालत में पात्र प्रकरणों में सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि पर नियमानुसार विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा।

💰 प्री-लिटिगेशन मामलों में 30% तक छूट

प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों में सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। वहीं आंकलित राशि के भुगतान में चूक होने पर लगने वाली ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान बताया गया है।

📋 लिटिगेशन स्तर के मामलों में भी राहत

लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट का लाभ भी दिया जाएगा।

⏳ ₹10 लाख तक के प्रकरणों पर लागू होगी छूट

बताया गया है कि 12 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में यह छूट ₹10 लाख तक की सिविल दायित्व राशि वाले प्रकरणों तक सीमित रहेगी।

यह छूट केवल आपसी समझौता करने वाले प्रकरणों में ही लागू होगी।

🤝 लोक अदालत से विवादों का आसान समाधान

नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य संबंधित पक्षों को आपसी सहमति से मामलों का समाधान करने का अवसर उपलब्ध कराना है। पात्र पक्ष निर्धारित तिथि पर लोक अदालत में उपस्थित होकर उपलब्ध छूट एवं समझौते की प्रक्रिया का लाभ ले सकते हैं।


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